मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) यानि कि Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana UP उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें उद्यमी बनाना है। Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana UP विशेष रूप से उन युवाओं के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते। योजना के तहत, युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर सकते हैं।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana UP पात्रता और लाभ
इस योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है।
- पहले से किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।
लाभों में शामिल हैं:
- चरण 1 में, 5 लाख रुपये तक का ऋण, जिसमें 4 वर्षों तक 100% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
- चरण 2 में, 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का ऋण, जिसमें 3 वर्षों तक 50% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
- उद्यमिता से संबंधित मुफ्त प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana UP की आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदक को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
- आधिकारिक वेबसाइट yuvasathi पर जाएं।
- पंजीकरण करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और परियोजना रिपोर्ट अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने के बाद, अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- सत्यापन के बाद, यदि आवेदक पात्र पाया जाता है, तो ऋण स्वीकृत किया जाता है।