UP Ration Card e-KYC Latest News 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक अहम सूचना जारी की है। अगर आप उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मुफ्त या सब्सिडी पर राशन ले रहे हैं, तो आपके लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अब अनिवार्य हो गया है। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की गई है। इस समय सीमा के बाद जिन लाभार्थियों ने e-KYC पूरी नहीं की होगी, उन्हें राशन नहीं मिलेगा।
ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
ई-केवाईसी का मकसद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी लाभार्थियों को हटाना है। आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने से सरकार को असली लाभार्थियों की पहचान करने में आसानी होगी। इससे सरकारी सब्सिडी का सही लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो इसके हकदार हैं।
इसके अलावा, ई-केवाईसी से डुप्लिकेट या फर्जी राशन कार्डों की पहचान कर उन्हें सिस्टम से बाहर किया जा सकेगा। इससे सरकारी संसाधनों की बर्बादी रुकेगी और जरूरतमंदों को समय पर राशन मिल सकेगा।
यूपी में राशन कार्ड e-KYC कैसे करें?
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- https://fcs.up.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “ई-केवाईसी” लिंक पर क्लिक करें।
- राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
- सफल वेरीफिकेशन के बाद आपका e-KYC पूरा हो जाएगा।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- नजदीकी राशन डीलर या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाएं।
- राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाएं।
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) के जरिए e-KYC पूरी करें।
- आपको एक रसीद दी जाएगी जो e-KYC पूरा होने का प्रमाण होगा।
30 जून 2025 के बाद क्या होगा?
- यदि कोई लाभार्थी 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी नहीं कराता है:
- उनका राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित हो सकता है।
- उन्हें सब्सिडी वाला या मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा।
- भविष्य में सरकार द्वारा मिलने वाले अन्य PDS लाभों से वंचित किया जा सकता है।
सहायता के लिए कहां संपर्क करें?
अगर आपको ई-केवाईसी कराने में कोई समस्या आती है, तो आप अपने जिले के खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या अपने क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकान (FPS) और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।